ट्रांसजेंडरों के लिए बने अलग शौचालय

नई दिल्ली। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजधानी में नए बनने वाले सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश उस जनहित याचिका पर दिया है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के के तहत 15 अक्तूबर, 2017 को दिशा-निर्देशों के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अगल शौचालय का प्रबंध करने का प्रावधान है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं।